उन्होंने कहा कि कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी है। कलक्टर ने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत जिले के चारों विधानसभाओं में 26 अक्टूबर 2018 को नॉमिनेशन का कार्य होगा। अभ्यर्थी नामांकन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2018 है। नॉमिनेशन स्कु्रटनी 3 नवंबर 2018 को किया जाएगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2018 है। दूसरे चरण के अंतर्गत 20 नवंबर 2018 को मतदान होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान के बाद मतगणना 11 दिसंबर को होगी।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति एवं सार्वजनिक स्थल में सभा आयोजित करने की अनुमति तथा हेलीपेड की अनुमति सक्षम अधिकारी संबंधित एसडीएम देंगे। रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकार्पण और शिलान्यास संबंधी कोई काम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी नए कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, वे चलते रहेंगे।