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महासमुंद

ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस नहीं लें सकेंगे प्राइवेट स्कूल, शिकायत पर होगी कार्रवाई

लॉकडाउन की अवधि में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त किसी भी मद की फीस की वसूली नहीं की जा सकती है।

महासमुंदAug 19, 2020 / 03:46 pm

Bhawna Chaudhary

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने पिछले साल की फीस का रिकॉर्ड बनाएगा विभाग

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महासमुंद. महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि कोविड-19 के चलते निजी शालाओं द्वारा फीस वसूलने के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश 31 जुलाई 2020 के अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 जुलाई 2020 का अक्षरशः पालन किया जाए।

इस संदर्भ में उन्होंने डीईओ व सभी बीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही करें। कोविड-19 के कारण निजी विद्यालय के शाला प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई, प्रोजेक्ट कार्य, परीक्षा, अन्य अकादमिक कार्यों की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए।

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