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GST के लिए रजिस्ट्रेशन न कराने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू

locationमैनपुरीPublished: Dec 20, 2017 03:18:25 pm

जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख या इससे अधिक है, उन्हें जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

GST
मैनपुरी। जिले में सेल्स टैक्स विभाग ने उन व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बुधवार को सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने मैनपुरी शहर में कई मैरिज हॉल व बड़े होटलों पर छापा मारा और उनके दस्तावेजों की जांच की। जिसमें पाया गया कि कुछ प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, जबकि वो जीएसटी के दायरे में आते हैं।

होटल और मैरिज हॉल पर छापा
बता दें कि जीएसटी के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कई व्यापारी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख या इससे अधिक है। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके चलते बुधवार को शहर के मैरिज होम और होटलों में सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने छापमार कार्रवाई की। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों के दस्तावेजों की जांच की है। सेल्स टैक्स विभाग टीम में डिप्टी कमिश्नर हरिनाम सिंह सचान, उप डिप्टी कमिश्नर विजय सिंह विशेन, सेल्स टैक्स अधिकारी भंवर सिंह यादव व आदेश कुलश्रेष्ठ शामिल थे।
नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई
सेल्स टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरिनाम सिंह सचान ने बताया कि जिन व्यापारियों को टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है। उन सभी को जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसलिए विभाग द्वारा यह कार्रवाई की जा रहा है। उन्होंने कहा कि होटल के दस्तावेजों की जांच की गई है। जिसमें पाया गया है कि होटल मालिक ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अभी जांच की जा रही है। अगर सर्विस टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी।
तुरंत कराएं अपना रजिस्ट्रेशन
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि जीएसटी के दायरे में आने वाले जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे तुरंत करा लें। अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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