वाहन में 39 व्यक्ति मिले जो मौके पर बिना मास्क के पाए गए। पुलिस द्वारा वाहन चालक से वाहन में बारात ले जाने के संबंध मे कोई आदेश या अनुमति मांगी गई। चालक ने बताया कि इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। आरोपी वाहन चालक भवानी यादव पिता मोहन यादव उम्र 25 साल निवासी बिनेका मंडला तथा लड़की के पिता जगत पिता मिट्ठू उइके उम्र 52 साल निवासी धनगांव रैयत द्वारा किया गया कृत्य शासन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना माना गया। जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।