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जिला अस्पताल सिविल सर्जन पहुंचे जेल, विशेष न्यायालय में खारिज हुई जमानत

लोकायुक्त ने मुराली को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था

मंडलाApr 24, 2019 / 11:06 am

amaresh singh

District Hospital, Civil Surgeon Reached prison

जिला अस्पताल सिविल सर्जन पहुंचे जेल, विशेष न्यायालय में खारिज हुई जमानत

मंडला। जिला अस्पताल के घूसखोर सिविल सर्जन मनोज मुराली को विश्ेाष न्यायालय ने 23 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उसे अपनी जमानत के लिए फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। गौरतलब है कि नैनपुर विकासखंड के पीडि़त ग्राम अमझर के निवासी हरिश्चंद्र पिता धरमलाल उइके को बीमा क्लेम के लिए क्लेम फार्म में हस्ताक्षर कराना था, इसके लिए उसने सिविल सर्जन मुराली से संपर्क किया था। हस्ताक्षर करने के लिए मुराली ने धरमलाल से 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। 23 अप्रैल को 15 हजार की पहली किश्त के रूप में 5 हजार रुपए देने के लिए धरमलाल मुराली के घर पहुंचा। जहां लोकायुक्त डीएसपी जेपी वर्मा और उनकी टीम ने मुराली को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने मामला विशेष न्यायाधीश आशीष कुमार मिश्रा की विशेष अदालत में पेश किया। डीएसपी वर्मा ने बताया कि मंगलवार को विशेष न्यायालय ने मुराली की जमानत याचिका खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।


नहीं किया था कॉपरेट
जानकारी के अनुसार, सोमवार को जब लोकायुक्त की टीम ने मुराली को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा तो उसे पानी में हाथ डालने के लिए कहा गया लेकिन मुराली ने लोकायुक्त को भी कॉपरेट नहीं किया और पानी में हाथ डालने से मना कर दिया। लोकायुक्त के सख्ती बरतने पर मुराली ने अंतत: बात मानी। अब मुराली को अपनी जमानत के लिए पुन: न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ेगी।

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