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मंडला

नाबालिग को दी गाड़ी तो होगा रजिस्ट्रेशन रद्द

वसूला जाएगा 25 हजार का जुर्माना

मंडलाAug 31, 2019 / 11:02 am

Mangal Singh Thakur

नाबालिग को दी गाड़ी तो होगा रजिस्ट्रेशन रद्द

नाबालिग को दी गाड़ी तो होगा रजिस्ट्रेशन रद्द

मंडला. सितंबर माह से यातायात के प्रति लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों से लिए जाने वाला संमन शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। जिसके लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी थाना व चौकियों में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय में यातायात विभाग द्वारा मोटर वाहन चालकों को चौराहे व बाजार में पहुंचकर जानकारी दी जा रही है। साथ ही जानकारी से संबंधित पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं। वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है कि सितंबर माह से नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक लागू किया जा रहा है। नियम के तहत बिना लाइसेंस वाहन ना चलाएं, बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन ना चलाएं, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें, दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी ना बैठाएं, यातायात विभाग द्वारा हर चौराहे पर वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है। शराब पीकर वाहन चालने पर 10 हजार, नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाये जाने पर 25 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रहार प्रतिकार यातायात अभियान के तहत लोगों को जानकारी देने निवास पुलिस द्वारा जनसंवाद का आयोजन किया गया। शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय बबलिया के प्राचार्य एवं शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राओं की उपस्थितति में नशा मुक्ति, बाल अपराध, गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, डायल 100, समन शुल्क एवं साइबर क्राईम तथा यातायात के नियमों से अवगत कराया गया। बबलिया ग्राम के बाजार में बच्चे-बुढ़े एवं महिलाओं को नशा मुक्ति, प्रतिहार प्रतिकार, समन शुल्क तथा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई।

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