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मंडला

ढाई लाख के लिए पत्नी से करता था ये घिनौना काम

कि जज ने भेज दिया जेल

मंडलाJan 14, 2019 / 11:36 am

shivmangal singh

This shocking thing was done to wife for 2.5 million

This shocking thing was done to wife for 2.5 million

मंडला. क्या ढाई लाख रुपए के लिए कोई पति अपनी पत्नी के साथ घिनौना काम कर सकता है कि न केवल पत्नी का गर्भपात हो जाए, बल्कि उसकी जान पर भी बन आए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिछिया थाना क्षेत्र मेंं। सुनवाई के दौरान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टे्रट ने लोभी पति को एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार, पीडि़ता शिवकुमारी का विवाह आरोपी संतोष के साथ 27 मई 2004 को हुआ था। पीडि़ता के माता पिता ने अपने सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बावजूद आरोपी संतोष अपनी पत्नी शिवकुमारी से ढाई लाख रुपए की मांग करते हुए लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने लगा और पीडि़ता को अपने घर से भगा दिया। इसी बात को लेकर पीडि़ता से मारपीट कर प्रताडि़त करने से 2005 में उसका गर्भपात हो गया था। दहेज की मांग पूरी ना करने पर पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देता था।
उड़ेल दिया था केरोसिन
पीडि़ता और उसके माता-पिता का कहना है कि आरोपी संतोष 6 अगस्त 2010 को पीडि़ता के पति, सास, ससुर, ननद ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। 17 दिसंबर 2010 को पीडि़ता शिव कुमारी के पति ने उसके साथ मारपीट की और यह कह कर घर से निकाल दिया कि जब तक वह ढाई लाख रुपए लेकर नहीं आएगी तब तक अपने माता पिता के साथ ही रहे। उक्त घटना की रिपोर्ट शिवकुमारी द्वारा 23 जनवरी 2011 को थाना बिछिया में की गई। आरोपी संतोष उर्फ देवेंद्र ठाकुर और सास.ससुर एवं उनके विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि शिवकुमारी से दहेज की मांग कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिछिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। संपूर्ण विवेचना के बाद साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला द्वारा आरोपी को धारा 498 भारतीय दंड विधान में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारण द्वारा की गई।

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