scriptअफ ीम तस्कर को 3 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपए जुर्माना | 3 year imprisonment for fine trafficker and fine of Rs. 30 thousand | Patrika News
मंदसौर

अफ ीम तस्कर को 3 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपए जुर्माना

अफ ीम तस्कर को 3 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपए जुर्माना

मंदसौरOct 04, 2019 / 02:56 pm

Vikas Tiwari

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मंदसौर.
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रूपेश कुमार गुप्ता द्वारा अफीम तस्करी के मामले में तीन वर्ष का कारावास एवं ३० हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया।
मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि 19 जून 2016 को पिपलियामंडी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गोवर्धनलाल भांभी निवासी माल्याखेडी अवैध अफ ीम लिए महू.नीमच हाई-वे के रास्ते पर जाकर राजस्थान के बाहर से आने वाले तस्कर को देने जा रहे है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर बाइक सवार व्यक्ति को रोका। और उसने अपना नाम गोवर्धनलाल भांभीए बताया। गोवर्धनलाल भांभी 2 किलो मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रूपेश कुमार गुप्ता के द्वारा आरोपी गोवर्धनलाल को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हुए 03 वर्ष कारावास एवं 30 हजार जुर्माना से दण्डित किया गया।
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