नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा
मंदसौर.
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निशा गुप्ता के द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है।
मीडिया सेल सदस्य अश्विन श्रीवास्तव ने बताया कि 12 मई 2019 को पीडि़ता शाम के समय अपने घर बाहर खड़ी थी तभी पास का ही रहने वाला नरसिंह पिता रामदास उसके पास आया ओर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और बोला की तु मेरे साथ मेरे घर के अंदर चल। पीडि़ता डर गई ओर चिल्लाई तो नरंिसंह बोला की अगर किसी को यह बताया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। पीडि़ता बाहर से भाग कर अपने घर के अंदर आ गई ओर सारी बात अपने माता-पिता को बताई। उसके बाद पीडि़ता ने परिजनों के साथ थाने पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नरङ्क्षसह उम्र ४५ साल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों व अभियोजन के द्वारा करवाए गए गवाहों के कथनों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निशा गुप्ता के द्वारा आरोपी नरसिंह पिता रामदासए 45साल, निवासी गणगौरी चैक सीतामउ को छेड़छाड़ करने पर दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।
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