बैंक कैशियर से १० लाख की लूट करने वाले ५ आरोपियों को 7 साल सश्रम कारावास
बैंक कैशियर से १० लाख की लूट करने वाले ५ आरोपियों को 7 साल सश्रम कारावास
मंदसौर.
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा ने भावगढ़ थानाक्षेत्र में बैंक कैशियर के साथ हुई १० लाख रूपए की लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को सात-सात साल सश्रम कारावास और दो-दो हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया की 26 मई 2017 को सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा करजू के कैशियर मुकेश कुमार साकी भावगढ़ देहात 10 लाख रूपए का कलेक्शन करके लौट रहे थे। तभी करजु रोड पर ईंट के भट्टे के पास अचानक पीछे से एक बाइक पर अज्ञात 2 सवार बदमाश ने मुकेश को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। और एक अन्य बाइक से आए 2 बदमाशों ने लोहे कि रॉड से बैंक कैशियर के सीने व सिर पर मारी। जिससे मुकेश कुमार घायल हो गए और 4 बदमाशों ने मुकेश कुमार साकी से पैसा का भरा बैग व मोबाईल फ ोन लुट कर भाग गए। घायल कैशियर मुकेश कुमार साकी ने राहगीर की मदद से शासकीय हॉस्पिटल मदंसौर पहुंचकर अपने बैंक स्टॉफ को जानकारी। उक्त घटना पर से बैंक प्रबंधन के द्वारा पुलिस थाना भावगढ पर घटना की जानकारी दी। जिस पर से पुलिस भावगढ़ के द्वारा कैशियर मुकेश कुमार साकी की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात लुटेरों के विरूद्ध धारा 397, 109,120-बी भादवि का दर्ज कर जांच प्रारंभ की। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संजयसिंह हिंडोलिया के द्वारा प्रारंभ की जाकर राजमल उर्फ नाना पिता आशाराम मीणा 19 साल निवासी मचलाया थाना अरनोद, देवीलाल उर्फ देवा पिता धारजी मीणा 31 साल निवासी मचलाया थाना अरनोद, रमेश उर्फ देवा पिता केशुराम मीणा 26 साल निवासी बनेडिय़ाकला, गणपत पिता गिरधारी गायरी उम्र 21 साल निवासी नंदावता थाना भावगढ़, गोवर्धन पिता चुन्नीलाल गायरीए 33 साल, निवासी नंदावता को प्रकरण में आरोपी बनाया गया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा के द्वारा आरोपी राजमल, देवीलाल, रमेश, गणपत और गोवर्धन को धारा 397 भादवि सहपठित 120-बी भादवि में सभी आरोपी को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000.2000 रूपए जुर्माने से दंडित किया गया ।
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