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मंदसौर

पूर्वनपाध्यक्ष व भाजपा प्रत्याशी कोटवानी को 1 साल की सजा

पूर्वनपाध्यक्ष व भाजपा प्रत्याशी कोटवानी को 1 साल की सजा

मंदसौरJul 01, 2022 / 02:16 pm

Nilesh Trivedi

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Punishment for 10 months 23 days for a man who hides sandal in slippers


मंदसौर.
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व भाजपा के वार्ड ११ से प्रत्याशी राम कोटवानी को शुक्रवार को न्यायालय ने वर्ष २०१२ के एक मामले में १ साल की सजा और ५०० रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। वर्ष २०१२ में सम्राट मार्केट में लेबर इस्पेक्टर से विवाद के दौरान कोटवानी पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धारा में मामला दर्ज किया था। उस मामले में करीब १० साल बाद चुनावी समर में कोर्ट का फैसला आया है।
एडीपीओ संजय वसुनिया ने बताया कि वर्ष २०१२ के एक मामले में श्रम निरीक्षक हरिनारायण शर्मा जो की लोकसेवक होने के नाते सम्राट मार्केट क्षेत्र में अपना कर्तव्य करते हुए ड्युटी कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी राम कोटवानी ने कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए विवाद किया। इसी के चलते शासकीय कार्य में बाधा को लेकर ३५३ व ५०६ में मामला दर्ज किया था। इसी की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में आरोपी कोटवानी को दोषी मानते हुए एक साल की सजा और ५०० रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

चुनावी समर में भी कोटवानी को मिल रही कड़ी चुनौती
इस बार वार्ड ११ से भाजपा ने कोटवानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां पर पार्टी के बागी से लेकर कांग्रेस व अन्य निर्दलीयों से कोटवानी को चुनावी मैदान में भी कड़ी चुनौती मिल रही है। पूर्व नपाध्यक्ष को ही नपा के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील महाबली बागी होकर चुनौती दे रहे है तो इसी वार्ड में सबसे ज्यादा ९ प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में शहर के ४० वार्डो में से वार्ड ११ में ही सबसे रोचक व कड़ा होना माना जा रहा है।

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