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मंदसौर

डोडाचूरा तस्करी में १० साल का सश्रम कारवास और एक लाख रूपए जुर्माना

सश्रम कारवास और एक लाख रूपए जुर्माना

मंदसौरJan 24, 2018 / 06:06 pm

harinath dwivedi

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सश्रम कारवास और एक लाख रूपए जुर्माना

मंदसौर.
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश जेसी राठौर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी को १० साल का कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माने से दंडित किया है।
उपसंचालक बापूङ्क्षसह ठाकुर ने बताया कि ८ मार्च २०१२ को पिपलियामंडी पुलिस ने मुखबीर की सूचना से बही फंटे प्रतिक्षालय के पास ट्रक क्रमांक जेजे ०६ टीटी ७५८३ को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें ४७ क्विटंल ९२ किलो डोडाचूरा था। जिसमें जप्त किया गया। चालक इंद्रजीत निवासी मानसा पंजाब को गिरफ्तार किया। आरोपी ने तस्करी के दौरान ट्रक में भ्रम पैदा करने के लिए गलत नंबर प्लेट भी लगाई थी। जिसके चलते आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के अलावा धारा ४२०, ४६७, ४६८ का आरोप भी विरचित किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी इंद्रजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा में १० साल का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माना व जुर्माना ना देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है। वहीं धारा ४६८ में तीन साल एवं पांच सौ रूपए जुर्माने से दंडित किया है।
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शामगढ़.
ट्रेन क्रमांक १२४६५ से इंदौर का एक यात्री जयपुर जा रहा था। जिले के सुवासरा रेलवे स्टेशन के ट्रेक पर यात्री टायलेट का उपयोग करने गया। यहां उसका पर्स टॉयलेट से ट्रेन के बाहर गिर गया। शामगढ़ रेल्वे स्टेशन पर पहुंचकर यात्री ने स्टेशन के रेल्वे सुरक्षा बल चौकी पर जाकर घटना की जानकारी दी। इस पर चौकी से उनि श्रीकृष्ण शर्मा ने सुवासरा क्षेत्र में तैनात तैनात आरक्षक जितेन्द्र सुराह को सूचना दी। सुराह ने रेल्वे ट्रेक पर पर्स तलाशा। उन्हें प्लेटफार्म कोटा छोर की तरफ लाईन के बीच में एक लाल रंग का पर्स पडा हुआ मिला। इस पर दो गवाहों की उपस्थिति में यात्री को पर्स लौटा दिया। पर्स में १६ हजार रुपए नगद व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। जानकारी के अनुसार चौकी पर दिए आवेदन में यात्री दिनेश मीणा पिता गोर्धन मीणा उम्र 29 साल निवासी इंदौर ने बताया कि वह पीएनआर नंबर 8601554531 कोच नं. बी-1 सीट नं. 23 एक्स इन्दौर से जयपुर तक की यात्रा कर रहा था। टॉयलेट करते समय चलती गाडी से उसका पर्स नीचे गिर गया। इसमें एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस एवं नगद 16000 रूपये थे।

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