तहसीलदार ने बताया कि मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 147 (क) के तहत चल-अचल संपत्ति की कुर्की वारंट जारी किया है। और यह संपत्ति शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सुपुर्दगी में की जाएगी। इसमें बताया कि रवींद्रसिंह पिता भेरुलाल रांका के विरुद्ध शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नईआबादी द्वारा ऋण रुपए १५ लाख दिया था। जो राका द्वारा 31 मार्च- 2018 तक उक्त ऋण खाते में कोई राशि जमा नहंी होने से 21 मार्च तक की अवधि में यह राशि 29 लाख 33 हजार व ब्याज आदि वसूल की जाना है। यह कर्ज लेते समय संजीत रोड पर मकान/दुकान 2/एलआईजी है। इस संपत्ति पर ऋण दिया गया था। इसे कुर्क करने के निर्देश दिए है। इस आदेश के तहत 28 सितबंर तक की अवधि में उक्त संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया जाना है।
नगर परिषद भानपुरा के सीएमओ पर लगाया 250 रुपये का जुर्माना
कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी (लोक सेवा गारंटी अधिनियम) ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने नगर परिषद भानपुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शंभूलाल शर्मा को लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में आवेदक को समय सीमा में ऑनलाइन सेवा प्रदाय नहीं किए जाने के संबंध में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत एक आवेदन पर 250 रुपये प्रति दिवस की मान से कुल 250 रुपये का जुर्माना आरोपित किए जाने का आदेश जारी किया। शंभूलाल जुर्माना राशि को चालन के द्वारा जमा करवाकर सात दिवस में कार्यालय को सूचित करें।