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मंदसौर

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में दी 1 घंटे की छूट

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में दी 1 घंटे की छूट

मंदसौरOct 13, 2018 / 09:12 pm

harinath dwivedi

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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में दी 1 घंटे की छूट

मंदसौर.
विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के बीच नवरात्रि पर्व में ध्वनि विस्तारक यंत्र के रात 10 बजे बाद उपयोग नहीं करने के प्रशासन के निर्णय से लोगों में लगातार बढ़ते जनआक्रोश के बीच अब एक घंटे की राहत दी गई है। अब रात 11 बजे तक आयोजन चल सकेंगे। इस बार नवरात्रि से लेकर दशहरें और लगने वाले मेले में आचार संहिता का साया मंडरा रहा है। ऐसे में धार्मिक उत्सव का रंग आचार संहिता के कारण फीका पड़ रहा है। गरबा आयोजक की तमाम तैयारियों के बीच गरबा खेलने वाले आराधिकाओं के उत्साह पर भी आचार संहिता के कारण रोक लग रही थी। इसी कारण इसको लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन पहले सोशल मीडिया पर आचार संहिता में धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन के रवैए को लेकर हाईकोर्ट के फरमान की खबर खूब वायरल हुई। इसकेे बाद शनिवार को भी जिला प्रशासन ने भी इसमें एक घंटे की राहत दी है। चुनावी समर में धार्मिक कार्यक्रम में आचार संहिता के साए से लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी। इसी कारण धार्मिक कार्यक्रम में इसे लेकर अब राहत दी गई है। अब शहर के साथ पूूरे जिले में गरबा समेत नवरात्रि में होने वाले आयोजन रात 11 बजे तक हो सकेंगे और इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी होगा।


अब रात ११ बजे तक हो सकेगा उपयोग
नवरात्रि पर्व को देखते हुए जगह-जगह होने वाले आयोजनों को देखते हुए गरबा आयोजकों की मांग पर कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में 1 घंटे की छूट दी है। इसमें 13 से 19 अक्टूबर तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। यह आदेश जिले में लागू रहेगा है। २० अक्टूबर से फिर से रात 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग हो सकेगा।

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