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मंदसौर

अब एप से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें

अब एप से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें

मंदसौरOct 13, 2018 / 09:21 pm

harinath dwivedi

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अब एप से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें

मंदसौर.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन में जागरूक नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए व्हाट्सअप मोबाइल एंड्रायड एप्प बनाया गया है। इसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से कर सकेंगे। इसके आधार पर कार्रवाई के लिए उडऩदस्ता टीमें भी बनाई गई है। संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी। इसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। इसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो, फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।


पोस्टर, बैनर हटाने की कार्रवाई जारी
निर्वाचन को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इसी क्रम में मार्गों से बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडे आदि हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, आरटीओ, तहसीलदार तथा पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने कार्रवाई की।


मतदान के दिन नहीं कटेगा किसी का वेतन
विधानसभा चुनाव में २८ नवंबर को होने वाले मतदान के दिन किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान दिया जाएगा। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने व मतदाताओं में इसे लेकर जागरुकता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब मतदान करने जाने वाले किसाी भी कर्मचारी का वेतन उस दिने के लिए नहीं कटेगा। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों लागू रहेंगे। मतदान के दिन चाहे वे दैनिक, आकस्मिक कर्मी है को मतदान दिवस के लिऐ मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन, भत्ता नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय के स्वामी को जुर्माने से दंडित किया जाऐगा। यानी कोई भी व्यवसायी या उद्योगपति उस दिन मतदान करने जाने वाले अपने कर्मचारी को रोक नहीं सकता और वेतन भी नहीं काट सकता।

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