पोस्टर, बैनर हटाने की कार्रवाई जारी
निर्वाचन को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इसी क्रम में मार्गों से बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडे आदि हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, आरटीओ, तहसीलदार तथा पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने कार्रवाई की।
मतदान के दिन नहीं कटेगा किसी का वेतन
विधानसभा चुनाव में २८ नवंबर को होने वाले मतदान के दिन किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान दिया जाएगा। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने व मतदाताओं में इसे लेकर जागरुकता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब मतदान करने जाने वाले किसाी भी कर्मचारी का वेतन उस दिने के लिए नहीं कटेगा। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों लागू रहेंगे। मतदान के दिन चाहे वे दैनिक, आकस्मिक कर्मी है को मतदान दिवस के लिऐ मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन, भत्ता नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय के स्वामी को जुर्माने से दंडित किया जाऐगा। यानी कोई भी व्यवसायी या उद्योगपति उस दिन मतदान करने जाने वाले अपने कर्मचारी को रोक नहीं सकता और वेतन भी नहीं काट सकता।