विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष कारावास
मंदसौर•Feb 22, 2019 / 09:54 pm•
Jagdish Vasuniya
विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष कारावास
मंदसौर । न्यायालय जेएमएफएसी सीतामउ के द्वारा विवाहिता के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी इंदरलाल गुर्जर को 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपए जुर्माने से दण्डित किया।
मीडिया सेल सदस्य अश्विन श्रीवास्तव ने बताया की धोती गांव में 07 दिसंबर 2015 के रात्रि करीब 09 बजे विवाहिता का पति रात को खेत पर पानी की मोटर चालू करने गया था। घर में खाट पर सो रही विवाहिता का हाथ पकडक़र गांव के इंदरलाल गुर्जर ने खींच दिया।और बोला कि अगर चिल्लाई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा मैं तेरे साथ खोटा काम करना चाहता हूं। विवाहिता के चिल्लाने पर पति को आते देख इंदरलाल वहां से भाग गया। विवाहिता ने थाने पर पहुंचकर रिपोर्टदर्ज करवाई। अभियोजन द्वारा रखे गए तथ्यों व तर्को से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफएसी के द्वारा आरोपी इंदरलाल गुर्जर निवासी धोती, सीतामउ को घर में घूसकर विवाहिता के साथ छेडछाड करने का दोषी मानते हुए धारा 354,457 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपए जुर्माने से दण्डित किया।प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ संध्या सोलंकी के द्वारा किया गया।
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