विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने पर 1 वर्ष कारावास
मंदसौर•Mar 06, 2019 / 06:51 pm•
Jagdish Vasuniya
विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने पर 1 वर्ष कारावास
मंदसौर । अभियोजन मीडिया सेल सदस्य अश्विन श्रीवास्तव ने बताया कि 28 जनवरी 2013 को एक विवाहिता अपने गांव में दर्जी गली से अकेली हैडपंप पर पानी भरने जा रही थी तभी अचानक पीछे से गांव का रहने वाला अशोक आया ओर साडी पकड़ कर विवाहिता को अपनी तरफ खिंचने लगा। विवाहिता के जोर से चिल्लाने पर अशोक वहां से भाग गया। घर जाकर विवाहिता ने सारी बात अपनी सास, पति को बताई। अगले दिन विवाहिता का पति और जेठ अशोक के घर छेड़छाड़ करने की हरकत पर बात करने गए तो अशोक ने विवाहिता के पति को लकडी से मारा जिससे वह घायल हो गया। अशोक ने जान से मारने की धमकी दी।इस पर थाने पर रिपोर्टदर्ज करवाईगई।
अभियोजन द्वारा रखे गए तथ्यों व तर्को से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफएसी दिलीपसिंह परमार बघेल ने आरोपी अशोक निवासी मानपुरा, सीतामउ विवाहिता के साथ छेडछाड करने का आरोपी मानते हुए धारा 354 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ संध्या सोलंकी के द्वारा किया गया।
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