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नाबालिग को भगाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपियों को  सजा

नाबालिग को भगाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपियों को सजा

मंदसौरMar 26, 2019 / 08:20 pm

Jagdish Vasuniya

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नाबालिग को भगाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपियों को  सजा

मंदसौर । न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट निशा गुप्ता द्वारा नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाते हुए दो आरोपियों को ३-३ साल की सजा के साथ अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। आरोपी बब्लु रसुलए निवासी नाहरगढ को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने व आरोपीयां नंदुबाई निवासी बुढा को आरोपी की मदद करने का दोषी मानते हूए 3-3 वर्ष कारावास एवं 3000 रुपए के जुर्मान की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया की 23 सितबंर-2014 को दोपहर 12 बजे पीडिता के माता-पिता खेत पर काम करने गए थे तब पीडिता अपने घर पर अकेली थी । उसी समय नंदुबाई पीडिता के पास आई थी। और कहा कि बब्लु रसुल मेरे घर पर बैठा है उसके साथ जाने की कहा। जब उसने मना किया तो जान से मारने की धमकी दी।घर पर बुलाकर पीडिता को जबरदस्ती बब्लु की बाईक पर बैठा दिया ओर पीडिता को भादवामाता धर्मशाला ले गया। जहां पर कमरा न मिलने पर वहां से पीडिता को सुनसान जगह ले गए ओर पीडिता के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी व उसका सहयोग करने वाली महिला आरोपी पर मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया।प्रकरण में अभियोजन का संचालन उपसचंालक अभियोजन बापुसिहं ठाकुर द्वारा किया गया।

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