पंचपरमेश्वर में कागजों में बना दी सड़क और निकाल ली राशि
पंचपरमेश्वर में कागजों में बना दी सड़क और निकाल ली राशि
मंदसौर. जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की ग्राम पंचायत लूनाहेड़ा में पांच स्वीकृत में से चार सीसी रोड में तय राशि से अधिक राशि निकालने और एक सड़क का निर्माण केवल कागजों में कर दिया गया। इसके साथ ही पौधरक्षक के मजदूरी के रूपए निकालने में भी अनियमितता सामने आई है। इसको लेकर कार्यपालन यंत्री सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए है। जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ रिशव गुप्ता के द्वारा सरपंच कैलाशीबाई को सरपंच पद से धारा ४० के अंतर्गत हटा दिया और छह साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगी।
जिला पंचायत सीईओ रिशव गुप्ता ने बताया कि लूनाहेड़ा ग्राम पंचायत की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर कार्यपालन यंत्री, परियोजना अधिकारी मनरेगा, जिला समन्वयक स्वच्छभारत मिशन, सीईओ जनपद पंचायत मल्हारगढ़, सहायक लेखा अधिकरी मंदसौर के जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें सामने आया कि ग्राम पंचायत लूनाहेड़ा में पांच सीसी में से चार सीसी में स्वीकृत राशि सीमा राशि से अधिक राशि आहरित की गई है। स्वीकृत राशि और आहरित राशि में दो लाख ६९ हजार ८०० रूपए का अंतर है। मुख्य रोड से भेरूबावजी के मंदिर तक की सड़क मौके पर बनी नहीं है। उक्त सड़क पंच परमेश्वर योजना से पांच लाख ८२ हजार ८०० रूपए सरपंच एवं सचिव द्वारा आहिरत किए गए। जो कि शासकीय राशि का अनियिम व्यय की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायत लूनाहेड़ा में पौध रक्षक के खातों में मजदूरी के रूपए निकालने के संबंध में ६९ हजार ९४८ रूपए अनाधिकृत रूप से निजलाभ के कारण मूलपौधरक्षक को अथवा मूल पौधरक्षक के सहमति के वास्तविक हितग्राहियों को मजदूरी का लाभ नहीं किया जाकर स्वयं सरपंच पति द्वारा उक्त अनियमितता किए जाने का दोषी पाया जाने से उक्त राशि सरपंच ग्राम पंचायत लूनाहेड़ा से वसूली की जाना सिद्ध होता है। जिसके तारतम्य में धारा ९२ केअंतर्गत चार लाख ९६ हजार ३०० रूपए वसूली का आदेश पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन निर्मल नीर कूप में १० फर्मे ४.५०मीटर तक की बंधाई का कार्य किया जाना, बंधाई का कार्य कच्ची मिट्टी पर किया जाना तकनीकि दृष्टि से ठीक नहीं होने से बारिश में कुए का कार्य किए जाने, बिना उपयंत्री के तकनीकि मार्गदर्शन के कूप बंधाई का कार्य किए जाने व वर्तमानम ें कार्य अपूर्ण होने से सरपंच द्वारा पति से अपने सरपंच पदीय कर्तव्यों का कार्य करवाएं जाने का जांच में दोषी पाया गया। शासकीय धन राशि का अनाधिकृत रूप से आहरण करने का गंभीर वित्तीय अनियमितता किए जाना सिद्ध हुआ है। जिसमें धारा ९२ के तहत १८ अक्टूबर को १ लाख ७० हजार ४५४ का वसूली का आदेश पारित किया गया। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी वसूली राशि जमा करने में कोई रूचि नहीं ली गई। जिसके बाद मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ की धारा ४० केअंतर्गत कैलाशीबाई सरपंच ग्राम पंचायत लूनाहेड़ा को सरपंच पद से पृथक किया गया।
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