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मंदसौर

आज 6 हजार 180 मामलों में होगें समझौते के प्रयास

आज ६ हजार १८० मामलों में होगें समझौते के प्रयास

मंदसौरDec 08, 2017 / 09:21 pm

harinath dwivedi

patrika

नेशनल लोक अदालत


– वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में २२ खंडपीठ करेगी सुनवाई

मंदसौर.
इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिले में शनिवार की सुबह साढ़े दस बजे होगा। कुल २२ खंडपीठ में ६ हजार १८० मामलों में समझौते के प्रयास होगें। इसमें करीब ढाईहजार प्रकरण विद्युत चोरी से संबंधित है। जबकि कुटुम्ब अदालत के ३०२ प्रकरण में राजी नामा के प्रयास किए जाएंगे। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा शुक्रवार की शाम पत्रकारों से रू-ब-रू हुए।उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजीनामा लायक प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा। इसके लिए मंदसौर की विभिन्न न्यायालयों के अलावा जिले में गठित २२ खंडपीठों में प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। राजीनामा योग्य १ हजार २९६ आपराधिक प्रकरण तथा ९६५ सिविल प्रकरणों में भी समझौते के प्रयास होगें। जबकि २ हजार २३२ प्रकरण बैंक रिकवरी से संबंधित व भारतीय संचार निगम से संबंधित तीन हजार २३२ प्रकरणों में भी समझौता प्रस्ताव खंडपीठों में पेश किए जाएंगे। लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मसलन बीमा सेवा, बैंकिग एवं वित्तीय संस्थान, शैक्षिक एवं शैक्षिणिक संस्थानों, डाक तार एवं टेलीफोन सेवा, विद्युत प्रकाश या जलप्रदाय संबंधित या वायु सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों के माल के वहन के लिए यातायात सेवा संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत में हो सकेगा। इस अदालत की विशेषता यह होगी कि निर्णय होने के बाद संबंधित व्यक्ति कही अपील नहीं कर पाएगा। और समझौता करार के आधार पर दिया गया। प्रत्येक अधी निर्णय अंतिम होकर पक्षकारों पर बंधन कारी होगा। लोक उपयोगी बिजली कंपनी व नगर पालिका या नगर परिषद से संबंधित सेवाओं के राजीनामा योग्य प्रकरणों में कईप्रकार की छूट भी मिल सकेगी।
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जबकि २ हजार २३२ प्रकरण बैंक रिकवरी से संबंधित व भारतीय संचार निगम से संबंधित तीन हजार २३२ प्रकरणों में भी समझौता प्रस्ताव खंडपीठों में पेश किए जाएंगे। लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मसलन बीमा सेवा, बैंकिग एवं वित्तीय संस्थान, शैक्षिक एवं शैक्षिणिक संस्थानों, डाक तार एवं टेलीफोन सेवा, विद्युत प्रकाश या जलप्रदाय संबंधित या वायु सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों के माल के वहन के लिए यातायात सेवा संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत में हो सकेगा। इस अदालत की विशेषता यह होगी कि निर्णय होने के बाद संबंधित व्यक्ति कही अपील नहीं कर पाएगा। और समझौता करार के आधार पर दिया गया। प्रत्येक अधी निर्णय अंतिम होकर पक्षकारों पर बंधन कारी होगा। लोक उपयोगी बिजली कंपनी व नगर पालिका या नगर परिषद से संबंधित सेवाओं के राजीनामा योग्य प्रकरणों में कईप्रकार की छूट भी मिल सकेगी।

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