नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की ओर से फरवरी में बजट पेश करते समय देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए फीस से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना इस साल नहीं, बल्कि अगले से एक अप्रैल से लागू होगी।
10,000 रुपये फीस
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखरी तारीख 31 जुलाई है। दरअसल, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234 एफ जोड़ा है। इसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम 10,000 रुपये की फीस देनी पड़ सकती है। हालांकि यह फीस कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने विलंब के साथ रिटर्न फाइल करते हैं।
यह होगा फीस लगने का आधार
एक- यदि निर्धारित अंतिम तिथि तक रिर्टन फाइन नहीं किया जाता और यह 31 दिसंबर तक किया जाता है तो 5000 रुपए फीस लगेगी।
दो- यदि 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया तो 10,000 रुपये फीस भरनी होगी।
5 लाख की कमाई से कम पर 1000 रुपए फीस
Tax2win.in के सीईओ अभिषेक सोनी के अनुसार सरकार ने इसमें टैक्स पेय को कुछ छूट भी दी है। यदि करदाता 5 लाख रुपये से अधिक नहीं कमा रहा है तो यह फीस सिर्फ 1000 रुपये ही जमा करनी होगी। उन्होंने अभिषेक ने बताया कि आपको यह फीस सेल्फ असेस्मेंट टैक्स के साथ जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि आपने निर्धारित तिथि के बाद रिटर्न फाइल करते हुए रिफंड क्लेम किया है तो भी आपको सेक्शन 234एफ के तहत फीस जमा करनी होगी।
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