30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

GST Council ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत, डेडलाइन के साथ लेट फीस भी माफ

जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 को न भरने वालों को जुर्माने से मिली छूट वूवेन और नॉन वूवेन बैग्स पर 1 मार्च 2020 से लगेगा 18 फीसदी टैक्स
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

•

image

Saurabh Sharma

•

Updated: 19 Dec 2019, 10:46 AM IST

gst.jpeg

GST Council give relief taxpayers, deadline along with late fee waive

नई दिल्ली। बुधवार को देर शाम खत्म हुई जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक ( 38th meeting of GST Council ) में लॉटरी पर फैसले के अलावा और भी कई अहम फैसले हुए। जिसमें जीएसटीआर फाॅर्म 9 ( GSTR ) फाइल करने की डेडलाइन के अलावा टैक्सपेयर्स ( taxpayers ) को फाइन से भी छूट दी गई है। वहीं कुछ सामानों को टैक्स के दायरे में लाया गया है। आपको भी बताते हैं कि आखिर टैक्सपेयर्स को जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) में किस तरह की छूट दी गई है।

यह भी पढ़ेंः-लॉटरी पर एक जैसा 28 फीसदी होगा जीएसटी, एक मार्च 2020 से लागू होगा फैसला

टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है। वहीं दूसरी ओर देरी से जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 को न भरने के लिए जुर्माना की छूट दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने लैंड लीज जीएसटी दरें 1 जनवरी 2020 से लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल वूवेन और नॉन वूवेन बैग्स पर 1 मार्च 2020 से 18 फीसदी टैक्स लगाने पर सहमत हुआ है।

यह भी पढ़ेंः-एनसीएलएटी का बड़ा फैसला, साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के बनेंगे दोबारा से चेयरमैन

राज्यों में एक समान लागू होंगी लॉटरी पर जीएसटी
वहीं राज्यों में राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर समान रूप से जीएसटी लागू की जाएगी। इस मामले में फैसला लेने से पहले सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही थी। जिसके बाद सदस्यों की सहमति के बाद वोटिंग कराने का फैसला किया गया। जिसके बाद यह आदेश हो गया कि अब राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर समान रूप से 28 फीसदी जीएसटी लागू होगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था।