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जीएसटी में 30 तक कराएं रजिस्ट्रेशन वरना लगेगा जुर्माना

केंद्र सरकार ने व्यापारियों को कहा कि वे जल्दी से जल्दी वस्तु एवं सेवाकर के तहत रजिस्ट्रेशन करा लें। 30 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।

Jul 16, 2017 / 08:38 am

ललित fulara

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को व्यापारियों को कहा कि वे जल्दी से जल्दी वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) शासन के तहत रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो 30 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी कानून के मुताबिक 30 जुलाई या उससे पहले रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 

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आखिरी तारीख का इंतजार न करें व्यापारी
सभी व्यापारियों से यह अपील की जाती है कि वे अभी रजिस्ट्रेशन करा लें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें। जिन व्यापारियों का कारोबार सालाना 20 लाख रुपए से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जो उन चीजों का कारोबार करते हैं, जिन्हें जीएसटी से छूट हासिल है। अगर कोई व्यापारी पात्र होते हुए भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसे इनपुट टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। 

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एप से भी ले सकते हैं जानकारी
आम आदमी तक जीएसटी की सही जानकारी पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने ‘जीएसटी रेट फाइंडर’ मोबाइल एप लांच किया है। इसमें जीएसटी की विभिन्न स्लैब, किसी खास वस्तु पर जीएसटी की दर आदि से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। वित्त मंत्रालय ने एप से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि यह मोबाइल एप यूजर को वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी की दरों की जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। इसे किसी भी स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके उपयोग किया जा सकता है। खास बात ये है कि यह एप ऑफलाइन भी काम करेगा।

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