यह भी पढ़ें– CAA Protest: धरना दे रहे एएमयू छात्रों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पांच छात्र नेताओं के खिलाफ जिला बदर, 58 को नोटिस बताया कि योजना के तहत 1 फरवरी से 29 फरवरी के बीच ट्यूबवेल उपभोक्ता नजदीकी सीएससी, उपखंड अधिकारी या अधिशाषी अभियंता कार्यालय में बकाये का पांच फीसदी या न्यूनतम 1500 रूपए के साथ वर्तमान बिल भी जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें 6 किस्त में बाकए के भुगतान का विकल्प मिल जाएगा। उन्हें हर माह किस्त के साथ उस महीने का बिल भी जमा करना होगा। सभी बाकए का समय से भुगतान करने पर किसान का ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
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बताया कि जिन उपभोक्ताओं को वसूली हेतु धारा 5 के तहत नोटिस गई है वह भी योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों वाले वादी भी योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। उन्हें इसके लिए शपथपत्र जमा करना होगा कि अंतिम निर्धारण के बाद वह समस्त बिलों का भुगतान करेंगे। योजना के तहत बिल संशोधन की भी सुविधा दी जाएगी।बताया कि इस योजना का लाभ उन्ही उपभोक्ताओं को मिलेगा जो नियमित तौर पर समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे।