scriptश्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला : शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की आपत्ति पर 18 को होगी फिर सुनवाई | Objection of Shahi Masjid Idgah Committee will heard again on 18 Jan | Patrika News
मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला : शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की आपत्ति पर 18 को होगी फिर सुनवाई

– शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वाद को चलने लायक न बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी।

मथुराJan 11, 2021 / 05:50 pm

Neeraj Patel

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मथुरा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा जिला जज की अदालत में दायर वाद पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहां की शाही मस्जिद की आपत्ति पर 18 जनवरी को एक बार फिर केस पर सुनवाई का फैसला किया। इससे पहले कोर्ट ने बीते गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, कोर्ट को आज फैसला सुनाना था। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर विवाद के मामले में सोमवार को जिला जज की कोर्ट में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति की। जिसपर अब 18 जनवरी को पुन: सुनवाई होगी। अब कोर्ट 18 जनवरी को इस आपत्ति पर सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री आदि की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वाद दायर किया गया। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वाद को चलने लायक न बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल आपत्ति का भी निस्तारण होगा।

इस केस में वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और निस्तारण के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की थी। इससे पहले मथुरा के जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को मंदिर के पास से मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर पहले वाद में सोमवार को जिला जज यशवंत मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज के न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुए। ईदगाह कमेटी की ओर से अपील पर आपत्ति की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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यह है मामला

दायर वाद में वादी रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने कहा है शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए। इस मामले में अदालत ने चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

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