बतादें लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से भाजपा ने हरिनारायण राजभर को तो सपा-बसपा गठबंधन में अतुल राय को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी के हाथों भाजपा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद हरिनारायण ने अतुल राय के खिलाफ कई कागजात खंगालने शुरू किये। पाया गया कि अपने शपथ पत्र में अतुल राय ने 13लंबित आपराधित मामले को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दिया है। इसके खिलाफ भाजपा नेता ने शिकायत की।
जांच के बाद मामला सही पाया गया। कोतवाली थाने में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शब्बीर अहमद ने शहर कोतवाली में धारा 177, 181, 420, 465, 467, 468, 471, 125ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया। बतादें कि अतुल राय ने 25 अप्रैल 2019 को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र निर्धारित प्रारुप भरकर प्रस्तुत किया था।
आज ही अतुल ने कोर्ट में किया है सरेंडर बता दें कि युवती से रेप के आरोप में फरार चल रहे अतुल राय ने शनिवार ने शनिवार को बनारस कोर्ट में सरेंडर किया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अतुल राय पर रेप करने का आरोप यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने एक मई को लगाया था और पूर्व छात्रा की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से लंका पुलिस ने अतुल राय को पकडऩे के लिए सक्रिय हुई थी। जिसके बाद से ही वो फरार चल रहे थे।