इसके अलावा माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 श्रेणी के अनुज्ञापनों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा-135(ग) के खंड (एक) में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक यानी 7 अप्रैल 2022 की शाम 4 बजे से से 9 अप्रैल 2022 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बंद रखे जाएंगे।
यह भी पढ़े : UP MLC Election 2022 : मुस्लिमों ने पहना भगवा पटका, बोले ‘हम जिताएंगे भाजपा को एमएलसी चुनाव’ उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 12 अप्रैल 2022 को होगा। अतः मतगणना के दिन जनपद की समस्त देशी शराब, बीयर, विदेशी मदिरा, माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 उक्त दिवस में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होने बताया कि बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के लिए हकदार नहीं होगा।