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मेरठ

Meerut Ghaziabad MLC Election 2022 : शराब की दुकानें इन दो दिन रहेंगी बंद,कर ले पहले से इंतजाम

Meerut Ghaziabad MLC Election 2022 एमएलसी चुनाव 2022 के मददेनजर मेरठ सहित जिन जनपदों में मतदान होगा वहां पर शराब की दुकान इस दौरान बंद रहेगी। इसके आदेश संबंधित जिलाधिकारियों ने आबकारी विभाग को दिए हैं। जिसके बाद यह आदेश सभी ठेका संचालकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं मतगणना वाले दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

मेरठApr 06, 2022 / 09:18 am

Kamta Tripathi

Meerut Ghaziabad MLC Election 2022 : शराब की दुकान इन दो दिन रहेगी बंद,कर ले पहले से इंतजाम

Meerut Ghaziabad MLC Election 2022 : शराब की दुकान इन दो दिन रहेगी बंद,कर ले पहले से इंतजाम

Meerut Ghaziabad MLC Election 2022 यूपी एमएलसी चुनाव 2022 के मददेनजर मतदान के दिन उन सभी प्रभावी जिलों में शराब के ठेके बंद रहेंगे। जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मेरठ में 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल यानी मतदान समाप्ति तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसके बाद आगामी 12 अप्रैल यानी मतगणना के दिन जनपद में शराब, भांग आदि के समस्त दुकानें बंद रहेंगी। डीएम मेरठ के0 बालाजी ने बताया कि विशेष सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र के अनुक्रम में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उ0प्र0 विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 को संपन्न कराने के लिए लोक शांति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अलावा माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 श्रेणी के अनुज्ञापनों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा-135(ग) के खंड (एक) में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक यानी 7 अप्रैल 2022 की शाम 4 बजे से से 9 अप्रैल 2022 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बंद रखे जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 12 अप्रैल 2022 को होगा। अतः मतगणना के दिन जनपद की समस्त देशी शराब, बीयर, विदेशी मदिरा, माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 उक्त दिवस में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होने बताया कि बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के लिए हकदार नहीं होगा।

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