यूएएन के जरिए ईपीएफओ सदस्य बिना नियोक्ता की मदद लिए कभी भी अपना पीएफ बैलेंस जान सकता है और इसकी निकासी कर सकता है। हालांकि, कई परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि कर्मचारी का यूएएन जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में बिना यूएएन के भी सदस्य अपने पीएफ बैलेंस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। मेरठ पीएफ कार्यालय में पीएफ अधिकारी भास्कर पांडे के अनुसार बिना यूएएन के सदस्य अपना पैसा निकाल सकते हैं। बिना यूएएन के अपना बैंलेस चेक कर सकते हैं।
ऐसे चेक करें अपने ईपीएफ का बैलेंस:— बिना यूएएन के इस तरह चेक करें करने के लिए राज्य चुनें और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगर आपके पास यूएएन नहीं है, तो आपको एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। सदस्य को इसके लिए इंटरनेट से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस तहत बिना यूएएन के पीएफ से निकासी की प्रक्रिया अधिक समय खर्चने वाली हो सकती है।
आप अपनी जरूरत के हिसाब से पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। ईपीएफ की पूर्ण निकासी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद या अगर वह दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार रहता है, तो उस स्थिति में की जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि का 75 फीसद हिस्सा निकाल सकता है।