जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि इस बदलाव के अनुसार राजस्व में वृद्धि के लिए अंग्रेजी शराब की कुछ बोतलों पर विशेष शुल्क लगाया गया है। ये विशेष शुल्क 60 एमएल और 90 एमएल की बोतलों पर लगाया गया है। जिसके बाद 60 व 90 एमएल बोतलों की अंग्रेजी शराब के दाम बढ़े हैं। आबकारी नीति में देशी शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले कैप्स पर सील लगाना अनिवार्य किया था। सील कैप लगाए को लेकर डिस्टलरियों को अलग से मशीन खरीदनी होगा। इसमें काफी समय लग रहा है। इसी को देखते हुए अब देशी शराब की बोतलों में कैप लगाने की अनिवार्यता में अब छह महीने की छूट दी गई है।
यह भी पढ़े : सावधान ! साइबर जालसाज ऐसे करते हैं वाट्सएप हैक, सैकेंड में खाता करते हैं खाली जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि आबकारी नीति में बीयर से तीन माह में मिलने वाला राजस्व भी तय किया गया है। बीयर की खपत अब मौसम के अनुसार अलग-अलग हो रही है। ऐसे में नए सिरे से अब हर तीन महीने का राजस्व अलग से तय किया है। इस नए नियम के अनुसार वार्षिक राजस्व का 35 फीसदी पहले तिमाही, दूसरे तिमाही में 25 फीसरी और तीसरी व चौथी तिमाही में 20-20 फीसद रखा है।