मेरठ। चार पहिया वाहनों के आगे क्रैश गार्ड या बुलगार्ड लगाकर चलना अब वाहन चालकों के लिए भारी पडे़गा। अगर आपकी कार या चार पहिया वाहनों के आगे इस तरह का क्रैश गार्ड या बुलगार्ड लगा हुआ है तो उसको हटवा लें। कहीं ऐसा न हो कि आपका भारी भरकम चालान काट दिया जाए। दरअसल, परिवहन विभाग ने अब वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार लगाकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। अगर वाहनों में 31 जनवरी के बाद यह लगे मिले तो ऐसे वाहन चालकों की खैर नहीं। वाहनों में अगर यह लगे मिले तो पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस आशय के आदेश प्रदेश के सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।
यह भी देखें; बारात आने से एक दिन पहले भाई ने उड़ा दी बहन की खोपड़ी बता दें कि 31 जनवरी तक हर हाल में वाहनों से इसे हटवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर वाहन चालकों ने इसको नहीं हटवाया तो ऐसे वाहन चालकों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। निर्धारित तिथि के बाद अगर वाहनों में यह लगे मिले तो कार्यवाही होगी। भेजे गए निर्देशों में परिवहन आयुक्त ने मोटरयान अधिनियम की धारा-52 का हवाला देते हुए कहा है कि इसे लगाया जाना अपराध की श्रेणी में है। इससे दुर्घटना के वक्त जानमाल की गंभीर हानि होती है। अब वाहनों में इन्हें लगवाया जाना अनधिकृत माना जाएगा।
यह भी पढ़ें