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करीब 2,000 IAS-IPS अधिकारी नहीं देना चाहते अचल संपत्तियों का ब्‍यौरा, लग चुका है डिफॉल्‍टर होने का ठप्‍पा

वर्ष 2018 का रिटर्न भरने में भी सुस्ती दिख रही है। ऐसे में 31 जनवरी के बाद ऐसे अफसरों की संख्या बढ़ सकती है। जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को हर साल संपत्ति का हिसाब देना होता है।

Jan 20, 2019 / 09:14 am

Dhirendra

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नई दिल्ली। वर्ष 2018 के लिए अचल संपत्तियों का रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। यानी केवल 10 दिन शेष रह गया है। इन अधिकारियों के पास अब खुद को डिफॉल्‍टर होने से बचाने के लिए 10 दिन शेष रह गए हैं। अब तक तकरीबन पांच हजार आईएएस में से 3060 अफसरों ने रिटर्न नहीं दाखिल किए हैं। मगर दो हजार से ज्यादा आईएएस-आईपीएस तो ऐसे हैं, जिन्होंने 2014 से लेकर 2017 तक के रिटर्न भी नहीं भरे हैं। डीओपीटी के नियमों के अनुसार इन अफसरों पर डिफॉल्टर होने का ठप्पा लग चुका हैं। बता दें कि तय तिथि के भीतर नहीं जमा करेंगे तो एक और मौका मिलेगा. इसके बाद डिफॉल्टर घोषित होंगे।
4926 IAS कार्यरत
डीओपीटी से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2014 में अर्जित संपत्तियों का 1164 आईएएस अफसरों ने रिटर्न ही नहीं दाखिल किया। इसके अलावा 2015 का 1137 आईएएस ने ब्यौरा नहीं दिया। इस बीच सरकार ने कुछ सख्ती बरती तो सुस्त पड़े आईएएस अफसरों ने प्रापर्टीज की जानकारी देनी शुरू की। फिर भी 592 आईएएस डिफॉल्टर रहे। इसी तरह 2017 के लिए 715 अफसरों ने संपत्तियों की जानकारी नहीं दी। इसमें यूपी के 86 आईएएस हैं। देश में 6396 पदों की तुलना में 4926 आईएएस कार्यरत हैं।
रिटर्न भरने का सख्‍त नियम
आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अफसरों के लिए हर साल रिटर्न भरने का सख्त नियम है। जमीन, जायदाद और मकान आदि से जुड़े इस अचल संपत्ति रिटर्न को भरने में फेल होने पर विजलेंस क्लीयरेंस और प्रमोशन आदि के लाभ से वंचित करने की चेतावनियों की भी अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है। अधिकारियों की इस रुख को देखते हुए डीओपीटी के नियमों के अनुसार दो हजार से ज्‍यादा अधिकारियों पर डिफॉल्टर होने का ठप्पा लग चुका हैं। यूपी में अवैध खनन के मामले में चर्चित आईएएस अफसर बी चंद्रकला के ठिकानों पर जिस तरह से छापेमारी हुई तो अफसरों की काली कमाई का मामला फिर से बहस में आ गया है।

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