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अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डीलः भारत आएगा रिश्वतखोर बिचौलिया, दुबई कोर्ट ने दिया आदेश

यह फैसला सीबीआई और ईडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए हुई यह डील 1 जनवरी 2014 को रद्द कर दी गई थी।

नई दिल्लीSep 19, 2018 / 02:44 am

प्रीतीश गुप्ता

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अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डीलः भारत आएगा रिश्वतखोर बिचौलिया, दुबई कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। अतिविशिष्ट लोगों के लिए चॉपर खरीदने के लिए हुए अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे के संबंध में भारत को बड़ी सफलता मिली है। दुबई की एक अदालत ने सौदे के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए हुई यह डील 1 जनवरी 2014 को रद्द कर दी गई थी।
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मिशेल पर 225 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप

उल्लेखनीय है कि ईडी ने मिशेल के खिलाफ 2016 में अगस्त वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था। ईडी के मुताबिक यह रिश्वत 12 हेलीकॉप्टरों की डील को अपने पक्ष में कराने के लिए दी गई थी। अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, इसके बाद दोनों जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था।
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सीबीआई ने खारिज किया दबाव बनाने का आरोप

दूसरी तरफ मिशेल के वकील ने सीबीआई पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था जिसे सीबीआई ने खारिज कर दिया था। सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा था कि जांच एजेंसी ने मिशेल को गुनाह कबूल करने के लिए प्रभावित नहीं किया। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड से भारत के लिए वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए बड़ी रिश्वत देने का खुलासा हुआ था।

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