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अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट में अब 15 मई को होगी सुनवाई, संवैधानिक पीठ की मांग तेज हुई

अयोध्या विवाद पर जल्द फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि इस केस को संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया जाए

Apr 27, 2018 / 05:26 pm

Chandra Prakash

Ayodhya Case
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। 15 मई को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मांग की है कि इस मामले में किसी बड़े संवैधानिक बेंच को सौंपा जाए।
संवैधानिक पीठ की मांग तेज
शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता ने कहा कि पूरा देश इस मामले से जुड़ा हुआई है। कोर्ट का फैसला बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सकता है इसलिए इसे बड़ी बेंच को सौंपा जाना चाहिए। तो हिंदू महासभा के अधिवक्ता विष्णु शंकर ने कहा कि यह मामला संविधान का नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का संपत्ति विवाद है, लिहाजा इसे बड़े बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है।
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6 अप्रेल को हुई थी सुनवाई
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के स्वामित्व को लेकर इससे पहले 6 अप्रेल को कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन मुस्लमिक पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव धवन की बीमारी की वजह से न आने पर इसे टाल दिया गया।
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तीसरे पक्ष को कोर्ट कर चुका खारिज
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में किसी भी तीसरे पक्ष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर चुका है। कोर्ट ने कहा था कि वह किसी भी पक्षकार को बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने के लिए नहीं कहेगा। दरअसल अयोध्यावासियों के एक समूह ने ने पीठ से कहा था कि हम आपसी बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। इसपर पीठ ने कहा कि अगर कोई भी पक्षकार कोर्ट के बाहर जाकर सुलह चाहता है तो कर सकता है लेकिन हम इसपर कुछ नहीं कहेंगे।
2019 तक सुनवाई टालने की हो चुकी है अपील
एक फरवरी को हुई चुनाव के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस केस की सुनवाई 2019 लोकसभा चुनाव तक टालने की मांग की थी। उन्होंने अदालत से अपील की थी कि इसके प्रभाव को देखते हुए इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि हम अदालत को यकीन दिलाते हैं कि हम किसी भी तरह से इसे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। केवल न्याय ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की पेशकश है? इससे पहले मामले की सुनवाई क्‍यों नहीं हो सकती? इसका जवाब कपिल सिब्‍बल नहीं दे पाए थे। इसके बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी सुनवाई को टालने की कई बार अपील कर चुके हैं।

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