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Babari Masjid Case: स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंचे Kalyan Singh सिंह बोले- मैं निर्दोष हूं

सीबीआई की विशेष अदालत ( special CBI court ) में सोमवार को हुई बाबरी मामले ( babari Masjid Case ) की सुनवाई हुई।
मामले के आरोपी पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ( Kalyan Singh ) और धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ( Santosh Dubey ) पहुंचे।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले ( babari Demolition ) में थाना पुलिस में एफआईआर हुई थी दर्ज।

नई दिल्लीJul 13, 2020 / 09:49 pm

अमित कुमार बाजपेयी

Kalyan Singh reaches special CBI court in Babari Masjid Case

Kalyan Singh reaches special CBI court in Babari Masjid Case

लखनऊ। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले ( babari Masjid Case ) में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ( special CBI court ) में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ( Kalyan Singh ) और धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ( Santosh Dubey ) सुनवाई के लिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत में सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए थे।
सीबीआई कोर्ट में गवाही के बाद कल्याण सिंह ने बाहर आकर कहा, “यूपी CM होने के नाते मैंने और मेरी सरकार ने अयोध्या स्थित विवादित ढ़ांचे की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पर राजनीतिक विद्वेष से मेरे विरूद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाकर मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूं।”
सुनवाई के दौरान कोर्ट में धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि विवादित ढांचा ढहाने में उनका कोई हाथ नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी हमेशा यह चाहत रही है कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर बने और इसके लिए वह काम करते रहेंगे।
बाबरी ढांचें के मलवे पर मुस्लिम पक्षकार आमने सामने
IMAGE CREDIT: ayodhya
सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले को लेकर करीब एक हजार सवालों की सूची बनाई है। अदालत को इनके जवाब चाहिए। दरअसल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने ( babari Demolition ) के मामले में कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत में इन 49 आरोपियों में से 32 के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत परिसर के पास इस मामले की सुनवाई के मद्देनजर मीडिया के भारी जमावड़े के चलते पुलिस ने कोर्ट परिसर के दरवाजे बंद कर दिए।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में थाना राम जन्मभूमि में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच करते हुए 49 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले के 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद अभियुक्तों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई और अभियुक्तों के वकीलों के बीच बहस होगी। फिर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 मई को सीबीआई विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वो 31 अगस्त तक केस की सुनवाई पूरी करे।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद ( Babari Maszid Ayodhya ) के ढांचे को गिरा दिया था। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

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