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परीक्षा में पास लड़की को किया फेल, हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

कोर्ट के सामने पेपर चेकिंग में प्रियंका को संस्कृत में मिले 61 मार्क्स और साइंस में मिले 80 नंबर

Oct 20, 2017 / 01:32 pm

Kapil Tiwari

patna HC
पटना: बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये तो पिछले 2 साल में अच्छी तरह से देखा जा चुका है। बिहार बोर्ड के पिछले 2 साल के टॉपर जेल में बंद हैं। एक बार फिर से बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बिहार परीक्षा बोर्ड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना बिहार बोर्ड की एक गलती को लेकर लगाया है, जिसमें उसने एक छात्रा को पास होने के बावजूद भी फेल कर दिया था।
रिचेकिंग में खुली सिस्टम की पोल
बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश सहरसा जिले के एक विद्यालय की छात्रा प्रियंका सिंह की याचिका पर दिया है। प्रियंका ने इसी साल मेट्रिक की परीक्षा पास की थी, जहां उसे संस्कृत में चार और विज्ञान में 29 मार्क्‍स दिए गए थे। इसके बाद प्रियंका ने इन दोनों पेपरों की दोबारा से जांच कराई। दोबारा जांच में प्रियंका को संस्कृत में 9 और विज्ञान में सात नंबर मिले।

प्रियंका ने कोर्ट में जमा कराए थे 40 हजार रुपए
इसके बाद प्रियंका ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रियंका के वक़ील को कहा अगर उसके (छात्रा के) आरोप ग़लत पाये गये तब 40 हज़ार रुपए का आर्थिक दंड लगेगा। छात्रा ने इस राशि को सुनवाई से पहले ही जमा करा दिया था, लेकिन फैसला प्रियंका के हक में आया।
कोर्ट के सामने जांच में आई असलियत सामने
सुनवाई के दौरान छात्रा की कापी जमा करायी लेकिन इसमें हैंडराइटिंग किसी और की थी। अदालत को फटकार के बाद प्रियंका की मूल कॉपी पेश की गई और बहाना यह बनाया गया कि बारकोडिंग ग़लत थी। जब कोर्ट के सामने जांच हुई तब प्रियंका संस्कृत में 61 और विज्ञान में 80 नंबर आए।
5 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने मामले में माना कि प्रियंका और उसके अभिभावक को इस मामले से मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है, इसलिये 5 लाख रुपए की राशि अगले तीन महीने में उनके खाते में जमा की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्वीकार किया कि स्क्रूटिनी में महज खानापूर्ति होती हैं। अदालत ने बोर्ड को व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक कमिटी का भी गठन करने का आदेश दिया।

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