वीडियो के साथ लिखा था ये मैसेज
मालवीय ने 48 सैकंड के वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था, “Hathras victim’s interaction with a reporter outside AMU where she claimed there was an attempt to strangulate her neck. None of it is to take away from the atrocity of the crime but unfair to colour it and demean the gravity of one heinous crime against another…”
पहचान उजागर होने पर हो सकती है दो वर्ष की कैद
इस वीडियो में पीड़िता लेटी हुई दिखाई दे रही है तथा उसका चेहरा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है। मालवीय के इस ट्वीट पर बोलते हुए NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि यदि यह वीडियो गैंगरेप विक्टिम का ही है तो यह वीडियो तथा इसे शेयर करना दोनों ही अत्यन्त दुखद है। भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की पहचान उजागर करने का प्रयास करने पर आरोपी को दो वर्ष तक की कैद हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा था, लेकिन अगर वीडियो में पीड़िता की पहचान का खुलासा हुआ है तो यह निश्चित रूप से आपत्तिजनक था और आयोग इस पर संज्ञान लेगा और मालवीय को नोटिस देगा।