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तीन तलाक देने वाले जाएंगे जेल, मोदी कैबिनेट ने मसौदे को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है।

Dec 15, 2017 / 03:11 pm

ashutosh tiwari

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Triple Talaq

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत तीन तलाक से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई।
ये विधेयक पास होने के बाद अब तीन तलाक पूरी तरह से गैर कानूनी हो गया है। तीन तलाक देने वाले पतियों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक ये बिल संसद में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम दिया है। इसके बिल के लिए मोदी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। जिसमें राजनाथ सिंह , अरुण जेटली , रविशंकर प्रसाद, सुषमा स्वराज , पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक अभी तक तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के पास न्याय का कोई रास्ता नहीं है। पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती तो हैं लेकिन मामले में दंड का सही प्रवाधान नहीं होने के चलते पुलिस भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। इस वजह से केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को राहत देने के लिए जल्द से जल्द इस मसले पर नया कानून बनाना चाहती है।
क्या था तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
आपको बता दें कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को राहत देते हुए तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक के खिलाफ थे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये मामला धर्म से जुड़ा है, इस वजह से संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही तीन तलाक मूल अधिकारों पर चोट नहीं है। कोर्ट ने कहा तलाक ए बिद्दत अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर अब कोई शख्स अपने पत्नी को तीन तलाक देते है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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