कोलकाता उच्च न्यायालय ने विहिप की याचिका खारिज की
कोलकाता उच्च न्यायालय ने विश्व हिंदू परिषद(विहिप) की उस याचिका को खारिज कर दिया
कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय ने विश्व हिंदू परिषद(विहिप) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया के पश्चिम बंगाल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इस मामले पर राज्य सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखा।
सरकार ने इस वर्ष एक अप्रैल को राज्य में तोगडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। सरकार ने कहा कि तोगडिया के प्रवेश से राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में बाधा होगी। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए विहिप ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। याचिका में इस मामले में राज्यपाल के. एन त्रिपाठी से हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई। विहिप प्रवक्ता सुरेन्द्र जैन ने कहा “ यह स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी के ऊंचे अहंकार को दिखाता है।”
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