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आधार से जुड़ेंगे जाति और निवास प्रमाण पत्र

केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जाति, निवास प्रमाण पत्र को आधार से जोडऩे का निर्देश दिया है

Jun 22, 2016 / 04:28 pm

युवराज सिंह

aadhar card lost

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नई दिल्ली। आधार का दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जाति और निवास प्रमाण पत्र को आधार से जोडऩे का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्यों को पांचवी या आठवीं कक्षा में पढऩे वाले छात्रों के दोनों प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित कराना होगा। केन्द्र ने एससी और एसटी श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में होने वाली देरी की शिकायतों के बीच यह फैसला लिया है। जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में अधिकारियों की ओर से परेशान करने की शिकायतें मिल रही थी।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी ताजा निर्देशों में इस समस्या का काफी हद तक निदान होने की उम्मीद है। बता दें कि 12 अंकों का आधार नंबर विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर किया जाता है। कहा गया है कि जाति और निवास प्रमाण पत्रों को आधार से जोडऩे का मुख्य मकसद एससी और एसटी के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना है। नौकरियों,शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में होने वाले घालमेल को भी इससे रोका जा सकेगा।

दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारें जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 वीं या 8 वीं में से किसी एक कक्षा का चयन कर सकती है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया को अधिकतम दो महीने में पूरा करना होगा। छात्रों से जरूरी दस्तावेज जमा कराने की जिम्मेदारी हेडमास्टर या प्रिंसिपल की होगी। केन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ऑन लाइन किए जाने वाले डेटा से छात्रों के बारे में जानकारी हासिल कर इसे आधार से लिंक कर सकती है,बशर्ते यह व्यावहारिक हो।

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