सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) का करने होगा पालन इसकी जानकारी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी किया है। इस आदेश की प्रति सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा प्रमंडल और जिले के अधिकारियों को भेज दी गयी है। दुकानें खुलने के साथ ही कहा गया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) का खास ध्यान देना होगा। नियमों का पालन करते हुए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलनी होगी। एेसा न करने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए है। इस आदेश के मुताबिक कहा गया है कि दुकानों में एक समय में पांच से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं. इंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था संचालक को करनी होगी।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान – इसके साथ ही दुकान के संचालक, कर्मचारी और ग्राहकों को मास्क लगाना जरूरी होगा।
– दुकानों को लगातार सैनिटाइज करना होगा।
– अगर किसी ग्राहक को बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी होगी, तो वैसे लोगों काे दुकान के अंदर जाना मना होगा।
– रेडिमेड दुकानों में ट्रायल रूम का प्रयोग मना होगा।
– कपड़े या जूते पहन कर नहीं चेक कर सकेंगे फीटिंग, वापस भी नहीं होगा सामान।
– एक समय में पांच से ज्यादा लोग दुकान में नहीं रह सकते।
– रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक।
– शादी समारोह के दौरान अधिकतम 50 लोग ही होंगे शामिल।
– स्टेट के बाहर जाने या दूसरे राज्य से आने के लिए पास जरूरी।
– सार्वजनिक स्थल पर शराब, गुटखा, खैनी व सिगरेट पर रोक।
ये रहेंगे बंद झारखंड सरकार ने इंटर स्टेट बस सेवा, शॉपिंग मॉल, स्पा, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, स्टेडियम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, इंडोर स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, कोचिंग पर रोक लगाई है। इन चीजों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
सीएम ने किया ट्वीट इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोगों से सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने व मास्क पहनने की अपील की. लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी।