सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट
हालांकि सरकार ने लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट जरूर दी है, जिसमें वो अपनी आवश्यक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में लोगों की भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 लागू की हुई है। वहीं, हॉस्पिटल, लैब्स, मेडिकल स्टोर्स समेत अन्य जरूरी सेवाओं को कफ्र्यू के दौरान भी सुचारू रखा गया है। साथ ही मेडिकल और अन्य इमरजेंसी स्टॉफ को भी कर्फ्यू के दौरान आवागमन की छूट दी गई है, हालांकि इस दौरान उनको अपना आई कार्ड अपने पास रखना जरूरी होगा।
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परिणाम आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा
राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन की नई नियमावली के अनुसार गर्भवती महिलाओं, कोरोना वैक्सीनेशन सुविधाओं और आवश्यक मेडिकल केयर के लिए आने-जाने के लिए प्राइवेट वाहनों को भी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन ने सोमवार को कहा कि अभी केवल कर्फ्यू लागू हुए के वल 10 दिन हुए हैं, जिसका परिणाम आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा।