समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस: सबूतों के अभाव में असीमानंद समेत सभी 4 आरोपी बरी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, ‘अब यह मामला 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। तब तक सभी स्कूलों के डीन/केंद्रों/विशेष केंद्रों के अध्यक्षों को जारी सर्कुलर के मुद्दे से संबंधित 15 फरवरी के मिनट्स को स्थगित किया जाता है, जिसमें छात्रों को स्कूल/केंद्र स्तर की विभिन्न इकाइयों की बैठकों में हिस्सा लेने से मना करता है, क्योंकि इन कल्याणकारी बैठकों में छात्रों के हिस्सा लेने से कोई गलत नहीं होगा।’
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जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि विश्वविद्यालय ने उनके व्यक्तिगत चुनाव खर्च का अलग-अलग बिल नहीं देने के लिए उनको अपना काम करने से रोक दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने 14 सिंतबर, 2018 को हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने अदालत से उन्हें विश्वविद्यालय के चुने हुए पदाधिकारी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की। वहीं, अदालत ने इस मामले को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध किया है और दो महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है।