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दिल्ली: खुले में कूड़ा जलाया तो लगेगा 5000 का जुर्माना

एनजीटी का आदेश, दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाते
पाए गए, तो देना होगा पांच हजार रूपए का जुर्माना

Apr 29, 2015 / 09:04 am

सुभेश शर्मा

delhi pollution

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नई दिल्ली। दिल्ली को स्वच्छ बनाने की दिशा में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने एक और कदम उठाया है। एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि अगर किसी को भी देश की राजधानी दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाते पाया गया, तो उसपर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

अपने आदेश में एनजीटी ने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से रिपोर्ट मांगी है कि, वह किस तरह इस प्लान को लागू करेंगे। वहीं अगर कोई किसी व्यक्ति को खुले में कूडा, पत्तियां, रबर या फिर कोई अन्य प्रदूषण पैदा करने वाली चीज जलाते देखता है, तो वह इसकी शिकायत पुलिस और पोल्यूशन कंट्रोल पैनल को कर सकता है। इसके अलावा कंपलेन लिखित, ई-मेल, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा सकती है।

अगर आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके लिए स्थानीय पुलिस और सिविक अफसर जिम्मेदार होंगे। ट्रीब्यूनल ने नगरीय निकायों को भी चेतवानी देते हुए कहा है कि अगर उसे लोधी रोड़, खान मार्केट और सेंट्रल दिल्ली के अन्य इलाकों में पत्तियां जलाने की बात सुनने को मिली, तो मुनिसिपल अफसरों को जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के इन इलाकों में बहुत सी पत्तियां जलाई जाती हैं।

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