देश की राजधानी के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में हिंसा भड़काने वाले राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और पीड़ितों के लिए मुआवजा और स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। न्यायाधीश मुरलीधर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि- “वहां की परिस्थिति बेहद अप्रिय है।” कोर्ट ने पुलिस को कपिल मिश्रा को ना पहचानने पर फटकार भी लगाई।
दिल्ली हिंसा: उत्तर-पूर्वी इलाके में अर्धसैनिक बल और पुलिस का फ्लैग मार्च, रास्ते खुलवाएकोर्ट में चलवाया वीडियो इस दौरान कोर्टरूम में न्यायाधीश की ओर से भाजपा नेता कपिल मिश्रा के कथित भड़काऊ बयान वाले वीडियो को भी चलाया गया। इस वीडियो को तब चलाया गया, जब पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने वीडियो नहीं देखा है। तब न्यायाधीष ने इस बात पर भी पुलिस को फटकार लगाई कि उन्होंने अब तक वीडियो को क्यों नहीं देखा। न्यायाधीश मुरलीधर ने कहा, “सब इसे देखिए।”
महंत नृत्यगोपाल दास बोले- राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास नहीं, पूजन होगा कोर्ट में कपिल मिश्रा का भाषण सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने वीडियो में मौजूद सब-इंस्पेक्टर की पहचान की। मेहता ने समय मांगते हुए कोर्ट से इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई- अब तक भाषणों के वीडियो क्यों नहीं देखे।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले- भारत में अल्पसंख्यक किसी देश से ज्यादा सुरक्षितदिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- दिल्ली में एक और ‘1984’ नहीं होने देंगे। साथ दिल्ली सरकार को पीड़ितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने को कहा। अदालत ने कहा कि इस मामले में कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है।
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