नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने का प्रावधान डीजीसीए की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि यदि विमान में सफर करने वाले यात्री ठीक से विमान के अंदर मास्क नहीं पहनते हैं या COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें डी-बोर्ड कर दिया जाएगा। यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को अनियंत्रित यात्री माना जाएगा। नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि यात्रियों का नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है।
हाईकोर्ट ने जाहिर की थी सख्त नाराजगी बता दें कि दो दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई सफर के दौरान यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने को लेकर डीजीसीए से सख्त नाराजगी जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने इस मसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए DGCA को निर्देश जारी किए थे कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सही से मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए।