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सरकार अब शहीदों के बच्चों की शिक्षा का उठाएगी खर्च, रक्षा मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

इससे पहले सरकार शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक रियायत, के तहत प्रत्येक महीने 10 हजार रुपए देती थी।

नई दिल्लीMar 22, 2018 / 06:32 pm

Mazkoor

indian army

नई दिल्ली। शहीदों के बच्चों को दी जाने वाली “शैक्षिक रियायत” को अब हटा दिया गया है, और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार अब शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी खर्च उठाएगी। इससे पहले सरकार शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए “शैक्षिक रियायत”, के तहत प्रत्येक महीने 10 हजार रुपये देती थी।
आपको बता दें कि इस अधिसूचना के तहत यह रियायत सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बच्चों पर लागू होती है। ‘अधिकारी रैंक के नीचे के अधिकारी’ इस रियायत के तहत आएगें जो कार्रवाई के दौरान लापता हो गये हैं। साथ हीं उन विकलांगों या कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 3,400 बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा फायदा
बता दें कि इस शैक्षणिक रियारत के तहत भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित स्कूलों, सरकारी स्कूलों, सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाएं, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, और अन्य स्कूल या कॉलेज जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता हो, शामिल किया गया है। साथ हीं ऐसी स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थाएं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा हो।
बता दें कि इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसमें सेना, भारतीय वायु सेना और नेवी के प्रमुख शामिल थे, ने रक्षा मंत्रालय को लिखे एक पत्र में सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली शैक्षणिक रियायत के निर्णय को संशोधित करने की मांग की थी, ताकि 10 हजार रुपये की सीमा समाप्त हो।

आपको बता दें कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस के साथ अन्य तरह के फीस की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत (सियाचिन-साल्टोरो रिज) और ऑपरेशन पवन (श्रीलंका में आईपीकेएफ) में मारे गए सैनिकों तथा विकलांग अधिकारियों के बच्चों के लिए भी बढ़ाया गया।

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