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हाई कोर्ट का फैसला, मृतक के स्पर्म पर किसका हक पिता या उसकी विधवा पत्नी का

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याचिकाकर्ता के पास अपने बेटे के संरक्षित शुक्राणु को पाने का कोई मैलिक अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने हालांकि वकील के इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

नई दिल्लीJan 22, 2021 / 04:13 pm

Mohit Saxena

Calcutta Highcourt
कलकत्ता। उच्च न्यायालय ने एक मामले में मृत बेटे के जमा स्पर्म पर पिता की दावेदारी को ठुकरा दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि मृतक के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी पर इसे पाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार याचिकाकर्ता के पास अपने बेटे के संरक्षित शुक्राणु को पाने का कोई मैलिक अधिकार नहीं है।
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याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार उनके बेटे की विधवा को इस मामले में नो ऑब्जेक्शन देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कम से कम उसके अनुरोध का जवाब देना चाहिए। कोर्ट ने हालांकि वकील के इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एक अस्पताल में रखे स्पर्म मृतक के हैं और चूंकि वह मृत्यु तक वैवाहिक संबंध में रहे थे। इस कारण मृतक के अलावा उनकी पत्नी के पास सिर्फ इसका अधिकार है।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि उनका बेटा थैलेसीमिया का मरीज था। ऐसे में भविष्य में उपयोग के लिए अपने शुक्राणु को दिल्ली के अस्पताल में सुरक्षित रखा था। वकील के अनुसार याचिकाकर्ता अपने बेटे के निधन के बाद अस्पताल के पास उसके बेटे के शुक्राणु पाने के लिए आवेदन किया। अस्पताल ने पिता से कहा कि इसके लिए उन्हें मृतक की पत्नी से अनुमति मांगनी होगी। इसके साथ विवाह का प्रमाण देना होगा।

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