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हाईकोर्ट ने लगाई निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान पर रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नगर निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य
बनाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर लगाई रोक

Aug 21, 2015 / 06:18 pm

सुभेश शर्मा

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अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नगर निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता केआर कोश्टी द्वार दायर की गई याचिका पर चीफ जस्टिस जयंत पटेल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगाई। आपको बता दें कि सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए कोश्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि, मतदान नागरिकों का अधिकार है, ड्यूटी नहीं।

गवर्नर ओपी कोहली ने गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक 2009, को मंजूरी दी थी, जिसे पूर्व गवर्नर कमला बेनीवाल ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जुलाई में गुजरात पहला ऐसा राज्य बना था, जिसने अधिसूचना जारी कर स्थानीय नगर निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार ने घोषणा की थी अगर मतदाता मतदान नहीं करता है तो उसे 100 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे।

आपको बता दें कि करीब दो महीनों बाद गुजरात में 253 नगरपालिकाओं, 208 तालुका पंयायतों, 26 जिला पंचायातों और छह नगर निगमों में नगर निकाय चुनाव होने हैं।

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