खुद गिरा दो बंगला नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के तहत 28 हजार वर्ग मीटर में फैसले इस ढहलिया बैंक हाउस को गिराने का आदेश दिया था। जिसके बाद पिछले महीने नारंग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि अवैध निर्माण वाले हिस्से को खुद गिरा दीजिए वरना 12 दिन बाद प्रशासन कार्रवाई करते हुए बगंले को गिरा देगी। सचिन के दोस्त नारंग ने अवैध हिस्से को नहीं गिराया जिसके बाद निगम का बुल्डोजर बंगले को गिराने में जुट गया है। जो 15 दिन में खत्म हो जाएगा।
दरअसल ढहलिया बैंक हाउस बंगला कैंट इलाके में है। कुछ समय पहले संजय नारंग में इसमें कुछ निर्माण कराया जिसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अनुमति नहीं ली थी। कैंट के अधिकारियों के इस निर्माण को अवैध बताया और गिराने की बात कही। सजंय बंगले के अवैध हिस्से को गिराने की बजाए कोर्ट पहुंच गए लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सेना के नियमानुसार कैंट एरिया में किसी भी निर्माण से पहले सेना की इजाजत लेनी होती है।