सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को जमानत याचिका खारिज की
पीठ ने कहा कि चिदंबरम की याचिका सूचीबद्ध करने के संबंध में निर्णय के लिए याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेजी जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह इस मामले की जांच अग्रिम दौर में है और उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
ये भी पढ़ें: बिहार सरकार पर नरम पड़े गिरिराज सिंह, पटना के लोगों से मांगी माफी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि जांच के दौरान पता चला है कि आईएनएक्स मीडिया के पूर्व प्रमोटर पीटर मुखर्जी ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड में आवेदन दायर करने के लिए चिदंबरम से कथित रूप से मुलाकात की थी गौरतलब है कि 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।